राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना: प्रक्रिया और पेंशन राशि

Media Post
Spread the love

# राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना: प्रक्रिया और पेंशन राशि

राजस्थान सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। यहाँ इस योजना की आवेदन प्रक्रिया और पेंशन राशि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।

# योजना की प्रक्रिया

# आवेदन प्रक्रिया

Media Post

**ऑनलाइन आवेदन**:
1. **वेबसाइट पर जाएं**: [राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग](https://sje.rajasthan.gov.in/) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. **रजिस्ट्रेशन**: अगर आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पहले खुद को पोर्टल पर रजिस्टर करें।
3. **लॉगिन**: पंजीकरण के बाद अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
4. **फॉर्म भरें**: “मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना” के लिंक पर क्लिक करें और ऑनलाइन फॉर्म भरें।
5. **दस्तावेज़ अपलोड करें**: आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण) अपलोड करें।
6. **फॉर्म सबमिट करें**: सबमिट बटन पर क्लिक करें और आवेदन की पुष्टि प्राप्त करें।
7. **रसीद प्राप्त करें**: आवेदन की पुष्टि के बाद एक रसीद प्राप्त करें और उसे सुरक्षित रखें।

**ऑफ़लाइन आवेदन**:
1. **ई-मित्र केंद्र पर जाएं**: नजदीकी ई-मित्र केंद्र या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय पर जाएं।
2. **फॉर्म प्राप्त करें**: योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
3. **फॉर्म भरें**: आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
4. **दस्तावेज़ संलग्न करें**: आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
5. **फॉर्म जमा करें**: भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
6. **रसीद प्राप्त करें**: आवेदन की रसीद प्राप्त करें और उसे सुरक्षित रखें।

# आवश्यक दस्तावेज़
1. आधार कार्ड
2. विकलांगता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 40% विकलांगता)
3. बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक की प्रति)
4. आय प्रमाण पत्र
5. निवास प्रमाण पत्र
6. जन्म प्रमाण पत्र (आयु का प्रमाण)

# पेंशन राशि
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि निम्नलिखित है:

1. **18 से 55 वर्ष की आयु तक**:
– विकलांगता 40% से 75%: 750 रुपये प्रति माह
– विकलांगता 75% और उससे अधिक: 1250 रुपये प्रति माह

2. **55 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक**:
– विकलांगता 40% से 75%: 1000 रुपये प्रति माह
– विकलांगता 75% और उससे अधिक: 1500 रुपये प्रति माह

3. **75 वर्ष और उससे अधिक की आयु तक**:
– विकलांगता 40% से 75%: 1500 रुपये प्रति माह
– विकलांगता 75% और उससे अधिक: 1750 रुपये प्रति माह

यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

# आवेदन की स्थिति की जांच
– **ऑनलाइन**: आवेदन की स्थिति जानने के लिए [राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग](https://sje.rajasthan.gov.in/) की वेबसाइट पर लॉगिन करें और “Application Status” लिंक पर क्लिक करें।
– **ऑफ़लाइन**: नजदीकी ई-मित्र केंद्र या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय पर जाकर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।

# संपर्क जानकारी
– अधिक जानकारी और सहायता के लिए संबंधित जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करें।
– योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।

# महत्वपूर्ण लिंक
– [राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट](https://sje.rajasthan.gov.in/)

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस योजना के माध्यम से, राजस्थान सरकार राज्य के विशेष योग्यजनों को एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *